- सिनेमाघरों को सौ फीसद दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति
- हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना आवश्यक
- भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग
नयी दिल्ली 31 जनवरी (एजेंसी) सूत्रों के अनुसार आज यानी कि 31 जनवरी दिन रविवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि एक फरवरी से देशभर में सिनेमाघरों को कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सौ फीसद दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना आदि शामिल हैं। जावडेकर ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
जावडेकर ने आगे कहा कि उनका मंत्रालय जल्द ही ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफार्म के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा, क्योंकि यहां पर उपलब्ध कई धारावाहिकों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी तथा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपने आकलन के आधार पर अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर गौर कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में आसानी हो।
Good news for Cinema lovers:
Today, Issued the revised SOP for the film exhibition, 100% occupancy will be allowed in theatres from 1st February, but all @MoHFW_INDIA #COVID19 guidelines will have to be followed.https://t.co/5vfZtAoHXW@MIB_India pic.twitter.com/89qZpSiMhq
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 31, 2021