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हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को बड़ी राहत दी
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आमिर के खिलाफ दायर क्रिमिनल पिटीशन को खारिज किया
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इस मामले में आमिर खान के वकील डीके ग्वालरे ने उनका पक्ष रखा
बिलासपुर, 26 नवंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को बड़ी राहत देते हुए खिलाफ दायर क्रिमिनल पिटीशन को खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार मामला हाईकोर्ट जस्टिस संजय के. अग्रवाल के सिंगल बेंच में लगा था। ज्ञात हो कि नवंबर 2015 में आमिर खान का यह बयान आया था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और उनकी पत्नी किरण ने यह सुझाव दिया था कि हमें देश छोड़ देना चाहिए। इस बयान के खिलाफ रायपुर के रहने वाले दीपक दीवान ने निचले अदालत में परिवाद पेश किया था जो खारिज हो गया था। परिवाद खारिज होने के बाद दीवान ने पुनर्विचार दायर किया। पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद दीवान ने वकील अमीयकांत तिवारी के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बता दे कि आमिर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) (बी) के तहत कार्यवाही करने की मांग की गई थी। वहीं इस मामले में आमिर खान के वकील डीके ग्वालरे ने उनका पक्ष रखा था। उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने तर्क संगत और विधि अनुरूप ही निर्णय दिया है, क्योंकि जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, वो केंद्र और राज्य शासन की जांच का विषय है और उनका क्षेत्राधिकार है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाई में आमिर खान और शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आमिर खान के खिलाफ पेश याचिका को खारिज कर दिया।