पहला फेज के चलते 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, शोपिंग मॉल खुलेंगे
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दूसरे फेज में स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला लिया जायेगा
तीसरे फेज में कई महत्वपूर्ण सर्विसेस को शुरू करने का फैसला
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30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बरक़रार
नई दिल्ली 30 मई (एजेंसी) जहाँ देश में सभी लॉकडाउन-5 लागू होने की उम्मीद लगाये बैठे थे, वहीँ केंद्र सरकार ने उम्मीद से परे अनलॉक-1 का फॉर्मूला इजात किया है । जिसके चलते राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा।
बता दे कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे।दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नए नाम से लॉकडाउन के कायदे बताए है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने अपने सात पन्ने के आदेश में तीन बड़ी बातें कही हैं –
पहली बात – 30 जून तक देश के सभी कंटेंनमेंट जोन में लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। वैसे बता दे कि फ़िलहाल देश के 12 राज्यों के 30 शहरों में कंटेनमेंट जोन की स्थिति बनी हुयी हैं।
दूसरी बात– अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को तीन फेज में खोलने की तैयारी है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP यानी तौर-तरीके निश्चित करेगा।
तीसरी बात– देशभर में रात का कर्फ्यू यानी कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं भी आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, जबकि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी।
पहला फेज के चलते 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी
8 जून के बाद धार्मिक स्थल व इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस और शॉपिंग मॉल्स को पूरी तरह से खोल दिया जायेगा हालाँकि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे ताकि कोरोना प्रसार को गति न मिल सके ।
दूसरे फेज में स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला लिया जायेगा
फ़िलहाल कुछ जगहों के लिए अनलॉक के दूसरे फेज का इंतजार करना होगा, जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे। वहीँ राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं। जिसके चलते फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। इस मामले में भी स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।
तीसरे फेज में कई महत्वपूर्ण सर्विसेस को शुरू करने का फैसला
इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें व सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े पर अभी किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है और इसके लिए अभी तीसरे फेज का इंतजार करना होगा ।
30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बरक़रार
हालाँकि कंटेनमेंट जोन को लेकर स्थिति जस की तस बनी हुयी है और इस जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।
बफर जोन
राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।
पब्लिक और वर्क प्लेस से जुड़ी कॉमन गाइडलाइन
- यात्रा के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
- पब्लिक प्लेस पर दो लोगों के बीच छह फीट (दो गज) की दूरी जरूरी होगी।
- बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जुट सकेंगे।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- जितना ज्यादा संभव हो सके, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए।
- कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट प्वांइट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध कराना होगा।
- ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजों के हैंडल को लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा।
- वर्क प्लेस पर सभी इम्प्लॉइज को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।