- किसान कस्टम हायरिंग सेंटर से खेती के लिए किराये पर मशीन ले सकेंगे
- कम्बाइंड हार्वेस्टर और बागवानी में उपयोग की जाने वाली मशीन को राज्य के अंदर या बाहर लाने ले जाने की छूट
- कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री से जुड़ी एजेंसियों और राज्य सरकारों अधिसूचित मंडियों को राहत
नई दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी)। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडॉउन के बीच सरकार ने कृषि क्षेत्र को कुछ छूट देने की घोषणा की। ऐसे में कृषि कार्य के लिए किसानों और खेतिहर मजदूरों को लॉकडाउन तथा कर्फ्यू से छूट दी गई है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
किसान कस्टम हायरिंग सेंटर से खेती के लिए किराये पर मशीन ले सकेंगे
सरकार ने कृषि कार्य के लिए किसानों के साथ ही कृषि मजदूरों को भी काम करने की छूट दी है। कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री से जुड़ी एजेंसियों और राज्य सरकारों अधिसूचित मंडियों को राहत दी गई है। इसके साथ ही किसान कस्टम हायरिंग सेंटर से खेती के लिए किराये पर मशीन ले सकेंगे। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की दुकानों, निर्माण एवं पैकेजिंग भी किए जा सकेंगे।
कम्बाइंड हार्वेस्टर और बागवानी में उपयोग की जाने वाली मशीन को राज्य के अंदर या बाहर लाने ले जाने की छूट
खेती में उपयोग की जाने वाले कम्बाइंड हार्वेस्टर और बागवानी में उपयोग की जाने वाली मशीन को राज्य के अंदर या बाहर लाने ले जाने की छूट दी गई है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कार्यों को करते समय समाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है।