-
150 इंडोनेशियाई नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी
-
वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप था
-
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप था
नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसी)। तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल उन 150 इंडोनेशियाई नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी, जिन पर वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप था । बता दे कि इसके अलावा उन पर मिशनरी गतिविधियों में अवैध रूप से शामिल होने और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने विदेशियों को 10,000-10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। आरोपियों के वकीलों असीमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फहीम खान ने कहा कि आरोपी बुधवार को प्ली बारगेन आवेदन दाखिल करेंगे। प्ली बारगेन’ क तहत आरोपी अपना अपराध स्वीकार करते हुए कमतर सजा का अनुरोध करता है। यह उन मामलो में दाखिल किया जा सकता है जिनमें अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है। इन विदेशियों ने मार्च में निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में भाग लिया था।