मुख्य न्यायाधीश की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
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शराब की कीमत पर 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क वसूलने परयाचिका दायर
दिल्ली सरकार को 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा
नई दिल्ली, 16 मई (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क वसूलने पर उच्च न्यायालय ने चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से जवाब माँगा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली सरकार को 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा।
याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विस्तृत जवाब दायर किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तीन मई को 150 सरकारी शराब दुकानों को खोले जाने को मंजूरी दी थी लेकिन उसके एक दिन बाद ही सरकार ने शराब पर ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगा दिया।