- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं एवं चना को राजसात करने के आदेश दिये
- गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 21 बोरी चना और 40 बोरी गेहूं बरामद
- धरमचंद के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत
बालाघाट, 20 फरवरी (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के ग्राम उमरी में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन कर गोदाम में रखे गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं एवं चना को राजसात करने के आदेश दिये हैं।
अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने कटंगी तहसील के उमरी गांव के निवासी धरमचंद भूरे द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन कर अपने गोदाम में रखा गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं एवं चना शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार 08 दिसंबर 2020 को जिला प्रशासन की टीम द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम उमरी के धरमचंद के गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 21 बोरी चना (10.50 क्विंटल) और 40 बोरी गेहूं (20 क्विंटल) बरामद किया गया था।
इस मामले में धरमचंद के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था।न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया तथा जप्त किए गए गेहूं और चना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने के कारण शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गए हैं।